सुप्रीम कोर्ट में एक युवक के द्वारा यूट्यूब के खिलाफ 75 लाख हर्जाने के लिए मुकदमा दर्ज

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आज मैं अब सबों के सामने एक अजीबोगरीब किस्सा लेकर आया हूं जो आपको आश्चर्यच में डाल देगा। दरअसल यह मामला मध्यप्रदेश का है, जिसमें एक युवक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। जिसमें बताया जाता है कि उक्त युवक मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था और इसके लिए वह प्राय: यूट्यूब के वीडियो देखा करता था। ऐसा वह प्रतिदिन करता था। वह युवक परीक्षा में बैठता है और दुर्भाग्यवश परीक्षा में असफल हो जाता है। लेकिन इसके बाद युवक जो कारनामा करता है, वो आपके होश उड़ा देगा।

अपनी असफलता की फरियाद लेकर यह युवक सीधे पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट और इतना ही नहीं,यह महाशय यूट्यूब के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर देते हैं और उससे 75 लाख हर्जाने की मांग करते हैं। उसका कहना था कि यूट्यूब में वीडियो के दौरान जो विज्ञापन आते हैं, उसमें काफी सारे अश्लील विज्ञापन होते हैं। इस कारण उसका ध्यान हमेशा भटक जाता था और वह अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाता था। इन विज्ञापनों के कारण ही उसका काफी नुकसान हुआ तथा वह परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। इन सबका जिम्मेदार वह यूट्यूब को मानता है और अपने नुकसान की भरपाई के लिए यूट्यूब से मुआवजे की मांग करता है।

इस मामले की सुनवाई करते हुए जब कोर्ट का फैसला आया तो उस युवक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कोर्ट उल्टा उस युवक के ऊपर ही जुर्माना लगा देता है। कोर्ट कहता है कि उसने अपनी इच्छा से ही तो यूट्यूब के वीडियो देखे थे।इसके लिए किसी ने उसे बाध्य नहीं किया था। ऐसे में यूट्यूब के ऊपर जुर्माना लगाने का कोई आधार ही नहीं बनता है। क्योंकि यूट्यूब कभी किसी को कोई वीडियो देखने के लिए मजबूर नहीं करता है। यहां पर सभी अपनी इच्छा के अनुसार ही मनचाहा वीडियो देखते हैं। जिस कारण यूट्यूब को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट युवक के ऊपर ही 1 लाख रूपए का जुर्माना लगा देता है। क्योंकि उस युवक ने एक निराधार मामले की सुनवाई करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। तब युवक कहता है कि उसके पास इतने पैसे तो नहीं है कि वह इस जुर्माने की रकम को भर सके। जज के द्वारा कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करने के एवज में उस युवक से 25 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाता है। 

• यूट्यूब के ऊपर केस करने वाला यह युवक कौन है :

इस याचिकाकर्ता का नाम आनंद किशोर चौधरी है जो मध्यप्रदेश का ही रहने वाला है और मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जिसने अपनी असफलता का जिम्मेदार यूट्यूब को मानते हुए उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौर और न्यायाधीश अभय एस. ओ ने इस याचिका की कड़ी निन्दा करते हुए कहा कि यह अब तक की सबसे घटिया याचिका है और इससे कोर्ट का वक्त ही बर्बाद हुआ। कोर्ट की तरफ से उस युवक को कड़ी फटकार लगाई गई। इस मामले को देखते हुए न्यायाधीश ने निर्देश भी दिए कि इस तरह की याचिकाओं की उचित जांच के उपरांत ही कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाएं।


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